आलोक कुमार
नई दिल्ली , 09 नवंबर। एनजीटी ने सोमवार को दिल्ली – एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए 30 नवंबर तक पटाखे की बिक्री और जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। यह आदेश आज रात 09 बजे से ही प्रभाव में आ जाएगा। एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहाकि जहाँ जिन राज्यों में पदूषण नहीं है वहां पर रोक नहीं है।
गौरतलब है कि एनजीटी ने इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भेजा था। नोटिस में पटाखों पर प्रतिबंध वाली याचिका पर जवाब माँगा गया था। सूत्रों के मुताबिक राज्यों ने अपना जवाब एनजीटी में जमा करवा दिया था। इसके बाद है ट्रिब्यूनल ने सोमवार को पटाखे को लेकर फैसला सुनाया है।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों की बिक्री और जलाने पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है। जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। हरियाणा सरकार राज्य में पटाखों पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। एनजीटी में राज्य की तरफ से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर कोर्ट को कहाकि एनजीटी को लगता है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले शहरों जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद में पटाखे चलाने से प्रदूषण बढ़ सकता है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उधर पर्यावरण मंत्रालय ने कहाकि ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि पटाखों के इस्तेमाल से कोरोना के केस और बढ़ेंगे।
जबकि एनजीटी से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहाकि प्रदूषण और पटाखें मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है इसी महीने इस मामले में सुनवाई होनी है। सरकार का मानना है कि इस मामले सोमवार को एनजीटी का आदेश देना उचित नहीं है। कोर्ट ने आज सभी पक्षों के जवाब सुनने के बाद दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के स्टॉक , बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहाकि अब राज्य सरकारों का काम है कि इस आदेश पर सख्ती से पालन हो। जिससे कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी लाई जा सके।