मेट्रो सिटी राष्ट्रीय

मुंबई हाई कोर्ट ने अर्नव सहित तीनों की जमानत अर्जी ख़ारिज की। सेशन कोर्ट जाने के निर्देश दिए

Spread the love

श्याम लाल / दीन दयाल

नई दिल्ली / मुंबई , 09 नवंबर।( एजंसी ) रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी को सोमवार को मुंबई हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया।  अर्नव के अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहाकि वह अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के निर्देश दिए है।

गौरतलब है कि अर्नव को 5 नवंबर रायगढ़ पुलिस ने अन्वय नाइक की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया था।  जहाँ से कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अर्णव की गिरफ्तारी के विरोध में देशभर में उनके पक्ष पत्रकार संगठन और बीजेपी कर रही है।

कोर्ट ने जमानत पर कहाकि उन्हें पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और बाद में सत्र न्यायालय में अपनी अर्जी देनी होगी। यदि कोर्ट उनकी जमानत अर्जी ख़ारिज कर देती है तो हाई कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है।  और यही व्यवस्था सबके लिए है।  सोमवार को अर्नव के साथ नीतीश सारदा और प्रवीन राजेश की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया।  कोर्ट ने कहाकि अभियुक्त सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दे सकते है और संबंधित कोर्ट निर्धारित समय सीमा ( 4 दिन ) में अर्जी पर निर्णय लेगा।

सोमवार को साफ हो गया कि तीनों अभियुक्तों को निचली कोर्ट में जमानत अर्जी के लिए आवेदन देना होगा और वहां उनकी अर्जी ख़ारिज होती है तो हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *