आज दिल्ली

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 फीसदी कटौती का आदेश दिया ! अभिभावकों को मिली बड़ी राहत। 

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रेशम दयाल 
नई दिल्ली , 2 जुलाई।  राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूलने की मनमानी पर गुरुवार को दिल्ली सरकार ने एक आदेश देकर रोक लगा दी है।  अब प्राइवेट स्कूल को फेस में 15 फीसदी की कटौती करनी होगी।  यह आदेश विगत साल के शैक्षणिक सत्र  2020 -21 के लिए  लागू होगा। एक बात साफ कर डिगै है जिन स्कूलों ने अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूली है उन्हें लोटनी होगी या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करनी होगी। आदेश में साफ़ कहा गया है कि यह आदेश उन सभी 460 स्कूलों पर लागू होगा जिन्होंने हाई कोर्ट Delhi High Court  में अपील की थी। कोरोना महामारी के दौर में  केजरीवाल सरकार Arvind Kejriwal Govt.  के इस आदेश से अभिभावकों को जरूर बड़ी राहत मिलेगी।
 दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया Dy CM Manish Sisodia ने गुरुवार को कहाकि कोरोना के इस दौर में अभिभावक आर्थिक तंगी के दौर में 15 फीसदी फीस में कटौती से अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहाकि इस कोई भी स्कूल फीस न देने के कारण स्टूडेंट को स्कूह की किसी गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोक सकते। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने यह आदेश 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल को जारी किए थे। 460 स्कूलों के आलावा बाकी स्कूलन को भी इसी आदेश को मानना होगा।

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